प्रदेश हाईकोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग में ग्रुप इंस्ट्रक्टरों की संशोधित वरिष्ठता सूची के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने यह आदेश तारा चंद धीमान और अन्य मामले की सुनवाई के दौरान दिए हैं। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई अब 18 मई को होगी। याचिकाकर्ता आईटीआई में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने सरकार की ओर से 8 अप्रैल 2026 को जारी उस कार्यालय ज्ञापन को चुनौती दी है, जिसके माध्यम से ग्रुप इंस्ट्रक्टरों की अंतिम वरिष्ठता सूची को संशोधित किया गया था।